
Voter list,एपी शर्मा ब्यूरो,लोकतंत्र में प्रत्येक पात्र नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पात्र नागरिक 30 अक्टूबर 2026 तक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Voter list, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विकास मिश्रा ने जिले के सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए निर्धारित समय-सीमा में आवेदन करें। उन्होंने विशेष रूप से पहली बार मतदान के लिए पात्र होने वाले युवाओं से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी करने का आग्रह किया है।
Voter list, अभियान के अंतर्गत ऐसे युवा आवेदन कर सकते हैं, जिनकी आयु 1 जनवरी 2027 की स्थिति में 18 वर्ष पूर्ण हो रही है या हो चुकी है। इसके साथ ही 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बावजूद किसी कारणवश मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं करा सके पात्र नागरिक भी आवेदन कर सकते हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान एएसडीआर श्रेणी के अंतर्गत मतदाता सूची से हटाए गए पात्र नागरिक भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपना नाम पुनः शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
फॉर्म-6 भरकर ऑनलाइन या ऑफलाइन करें आवेदन
Voter list,मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए पात्र नागरिकों को फॉर्म-6 भरकर संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के पास जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त, निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट “voters.eci.gov.in” (https://voters.eci.gov.in/) तथा ECINET मोबाइल ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। फॉर्म-6 के साथ किसी प्रकार का घोषणा-पत्र भरना आवश्यक नहीं है।
Voter list, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विकास मिश्रा ने नागरिकों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम दर्ज होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी के लिए आवश्यक है। इसलिए सभी पात्र नागरिक यह सुनिश्चित करें कि उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो, ताकि वे अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।











































