
Ban on Carbide Guns: कलेक्टर विकास मिश्रा ने जारी किया आदेश, 22 दिसंबर तक रहेगा प्रभावशील; उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई
Ban on Carbide Guns: सीधी। आमजन की सुरक्षा, स्वास्थ्य, लोकशांति और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सीधी जिले की राजस्व सीमा में कार्बाइड गन के निर्माण, भंडारण, बिक्री, वितरण और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विकास मिश्रा ने इस संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, जो 22 दिसंबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा।
Ban on Carbide Guns: कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विकास मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (1) के तहत यह आदेश जारी किया है। इसके अनुसार कार्बाइड गन के निर्माण और संचालन में विस्फोटक अथवा अन्य खतरनाक पदार्थों का अवैध उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति या संस्था ऐसी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं कर सकेगी और न ही इनके संचालन में सहयोग कर सकेगी।
Ban on Carbide Guns: धमाके से जनसुरक्षा और पर्यावरण को खतरा
प्रशासन के अनुसार कार्बाइड गन में विस्फोटक प्रकृति की रासायनिक प्रतिक्रिया से तेज धमाका उत्पन्न होता है। इसके अनुचित निर्माण और उपयोग से लोगों के घायल होने, संपत्ति को नुकसान पहुंचने तथा लोकशांति और पर्यावरण प्रभावित होने की आशंका रहती है। पुलिस अधीक्षक सीधी एवं संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारियों से चर्चा के बाद जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
Ban on Carbide Guns: पुलिस के साथ समन्वय कर होगी निगरानी
कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में पुलिस विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक जांच और कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रतिबंध का उद्देश्य जिले में संभावित दुर्घटनाओं को रोकना और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
Ban on Carbide Guns: उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई
आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन द्वारा जारी आदेश 23 अक्टूबर 2026 से 22 दिसंबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा। जिला प्रशासन ने आमजन से प्रतिबंध का पालन करने और जनसुरक्षा बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।
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