रीवा सहित पांच सीमावर्ती जिलों की सीमाओं से बाहर जाने के आदेश

रीवा:- जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्ति के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है। जिला दण्डाधिकारी नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने बिछिया क्षेत्र निवासी फरीद खान उर्फ मोटा पसीना के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उसे एक वर्ष की अवधि के लिए रीवा जिले सहित आसपास के पांच जिलों की राजस्व सीमाओं से निष्कासित करने का आदेश जारी किया है।
प्रशासन के अनुसार, संबंधित व्यक्ति के खिलाफ वर्ष 2010 से अब तक 28 आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की जानकारी पुलिस प्रतिवेदन में दी गई है। इनमें लूट, चोरी, मारपीट, गुंडागर्दी और अवैध हथियार रखने जैसे मामले शामिल बताए गए हैं।
पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर जिला दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में बताया गया कि संबंधित गतिविधियों के चलते क्षेत्र में आमजन के बीच भय का वातावरण बनने की आशंका है। इसी आधार पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 3(1)(क) के तहत जिला बदर की कार्रवाई की गई।
आदेश के मुताबिक फरीद खान को आदेश प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर रीवा, सीधी, सतना, मैहर, मऊगंज और सिंगरौली जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर जाने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिला बदर आदेश का उल्लंघन किए जाने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 14 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए इस तरह की कार्रवाई को आवश्यक बताया है।










































