सीधी

सीधी : 12 सितंबर को लगेगी नेशनल लोक अदालत, 21 खंडपीठों में मामलों का होगा निपटारा

चुरहट, रामपुर नैकिन और मझौली न्यायालयों में आपसी समझौते से विवाद सुलझाने का अवसर

सीधी में 12 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन

सीधी:- लंबित न्यायिक प्रकरणों के त्वरित एवं आपसी सहमति से निराकरण के लिए 12 सितंबर 2026, शनिवार को वर्ष की तृतीय नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। जिला न्यायालय सीधी के साथ चुरहट, रामपुर नैकिन और मझौली के सिविल न्यायालयों में भी लोक अदालत की कार्यवाही होगी।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार आयोजित इस लोक अदालत का संचालन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रयागलाल दिनकर के मार्गदर्शन में किया जाएगा।

मामलों के निराकरण के लिए कुल 21 खंडपीठों का गठन किया गया है। इनमें सीधी जिला मुख्यालय में 11, चुरहट में 4, मझौली में 3 तथा रामपुर नैकिन में 3 खंडपीठें शामिल हैं।

लोक अदालत में समझौते के आधार पर निराकरण योग्य आपराधिक एवं सिविल मामलों के अलावा विद्युत अधिनियम, श्रम विवाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, चेक बाउंस से जुड़े मामले, कुटुम्ब न्यायालय के प्रकरण तथा नगर पालिका के जलकर संबंधी मामलों की सुनवाई की जाएगी। इसके साथ ही विद्युत वितरण कंपनी और विभिन्न बैंकों से जुड़े ऋण वसूली के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को भी आपसी सहमति से सुलझाने का अवसर मिलेगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मुकेश कुमार शिवहरे ने बताया कि लोक अदालत विवादों के समाधान का सरल माध्यम है। आपसी सहमति से मामले का निराकरण होने पर पक्षकारों को लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलती है और समय व धन की भी बचत होती है।

उन्होंने आमजन एवं संबंधित पक्षकारों से अपील की है कि वे नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाएं। लंबित अथवा प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के आपसी समझौते से निराकरण के लिए संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क किया जा सकता है.

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